यातायात नियमों का पालन कर
अब वाहन चालक बचा सकेंगे हजारों रूपये
अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को देना पड़ेगा पहले से दस गुना ज्यादा जुर्माना
गाजियाबाद। कल से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया हैअब वाहन चालक सावधान हो जायें।यदि वाहन चालकों ने अब यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो हजारों रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा व वाहनचलाने से भी वंचित रहना पडेगा। पहले जहां हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने वाले वाहन चालकों पर मात्र 100 रूपये का जुर्माना होता था। वो अब एक हजार रूपये कर दिया गया है। यानि वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करना काफी महंगा पड़ सकता है। मोटर व्हीकल यातायात नियमों के पालन करने वाले वाहन चालकों के लिये तो आफत खड़ी करने वाला नहीं है। जबकि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को रूलाने वाला जरूर है। महानगर में यातायात पुलिस ने कई वाहनों के चालान किये।वाहनचालकों ने मौके पर जुर्मानाजमा कर रसीद कटवाई। -नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 100 की बजाए 1000 रुपए का जुमार्ना, दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 रुपएकाजमार्ना, अभी तक यह जुमार्ना 100 रुपए था। हेल्मेट नहीं पहनने पर 100 की बजाए 1000 रुपएका जमार्ना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबनहोगा।एंबुलेंसजैसेइमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुमार्ना होगा।अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुमार्ने का कोई प्रावधान नहीं था। बिना लाइसेंस डाइविंग करने पर 500 कीजगह 5हजाररुपए काजमार्ना । लाइसेंस रद्दहोने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुमार्ना होगा। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुमार्ना किया जाता था।ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का जुमार्ना, खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए काजमार्ना, शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए का जमार्ना देना होगा। डाइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करनेपर 1000 कीजगह 5000 रुपए का जुमार्ना, बिना परमिट के वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुमार्ना लगेगा।ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तयसीमासे अधिक वजनपर 2000 रुपए प्रतिटन की दर से जुमा लगाया जायेगा। अभी तक 2000 रुपए और अधिक वजन पर 1000 रुपए प्रति टन का ही जुमार्ना लगाया जाता था। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुमार्ना, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ीमालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों ही दोषी माने जाएंगे और 25 हजार रुपए का जुमार्ना और 3 साल की जेल की सजाहोगीनाबालिगकी उम्र 25 सालहोने तक उसे डाइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अभी तक इस नियम के उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।